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उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व विधायक उदय भान सिंह की अंतरिम जमानत 26 जुलाई तक बढ़ी, हत्या का है आरोप !
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व विधायक उदय भान सिंह की ओर से उप के प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार के विरुद्ध अवमानना के मामले पर सर्वोच्च न्यालय में जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है। पीठ ने पूर्व विधायक उदय भान को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 26 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक बढ़ा दी गई है !
हालांकि 29 अप्रैल को सर्वोच्च न्यालय ने उदय भान सिंह को 10 हफ्ते तक अंतरिम राहत का आदेश भी दिया था। इसके मुताबिक राहत नौ जुलाई तक थी। उस मियाद को 17 दिन और बढ़ाते हुए कोर्ट ने 26 जुलाई तक कर दी है।
दरअसल, 1999 में हुई हत्या के एक मामले में जेल मे बंद पूर्व विधायक उदय भान सिंह ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए राज्य सरकार के पास आवेदन दिया था। राज्य सरकार ने उसे खारिज कर दिया था । जिसके विरुद्ध उन्होंने सर्वोच्च न्यालय में याचिका दाखिल की थी । उस पर सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 29 अप्रैल को आदेश देते हुए उस मामले से जुड़े तीनो सजायाफ्ता कैदियों के साथ राज्य सरकार की रियायत के आधार पर पूर्व विधायक चौ० उदय भान को भी रियायत दिए जाने पर विचार कर छह हफ्ते में निर्णय लेने को कहा था।
सर्वोच्च न्यालय की वो छह हफ्तों की मोहलत जो 10 जून को समाप्त हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं किया है । और इसी का हवाला देते हुए पूर्व विधायक चौ ० उदयभान सिंह ने सर्वोच्च न्यालय में यह अवमानना याचिका दाखिल की है।
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