संभल जामा मस्जिद में पेंटिंग की अनुमति मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पेंटिंग करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि मस्जिद की केवल बाहरी दीवारों पर ही पेंटिंग की जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में पेंटिंग का आदेश देते हुए कहा कि मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
किस आधार पर दिया गया आदेश
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पेंटिंग करवाने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर यह काम करवाने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बशर्ते कोई ढांचागत बदलाव न किया जाए या किसी ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान न पहुंचाया जाए।
पेंटिंग के लिए मांगी थी अनुमति इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की पेंटिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने पेंटिंग की मांग की थी। दरअसल, मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उन्होंने मस्जिद की पेंटिंग की अनुमति मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था।