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हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका स्कूल कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनने की मांग !
मुंबई हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनने की इजाजत की रिट याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है हाई कोर्ट ने याचिका को रद्द करते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड ही लागू रहेगा याचिका को रद्द करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड के जरूरी हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था बुर्का हिजाब को लेकर 9 छात्रा की तरफ से दी गई चुनौतियों को मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है!
क्या क्या कहा हाई कोर्ट ने ?
मुंबई हाई कोर्ट में याचिका में दावा किया गया था कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्कूल कॉलेज में हिजाब का जोरदार खंडन कॉलेज की तरफ से किया गया और कॉलेज ने यह भी कहा कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद या इरादा नहीं है, कॉलेज ने यह भी कहा कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान नियम लागू होगा, कोर्ट ने कहा कि याचिका खारिज करते हुए उक्त निर्णय में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो जून में शुरू होने वाले शैक्षिक वर्ष में लागू होना था यह इश्चित करता है कि नकाब हिजाब या कोई भी धार्मिक पहचान स्कूल कॉलेज मैं प्रतिबन्ध ही है जो स्कूल कॉलेज का ड्रेस कोड है वही चलेगा!
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया !
याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने तर्क देते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय से और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होने के कारण इस तरह के अवैध प्रतिबन्ध जारी करने का कोई अधिकार और अधिकार नहीं रखता है वकील ने तर्क दिया कि एक तरफ से लड़कियों को भारतीय पहनावा या पश्चिम नॉन लिविंग पहनने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ से हिजाब और नकाब बिल्कुल गैर प्राधिकरण भारतीय पोशाक की अनुमति नहीं है
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