25-Jun-2024 || By EDITOR
आगरा कोर्ट : आगरा की कोर्ट में पीड़िता ने अपने पति व ससुरालीजनो पर दहेज व देवर पर दुष्कर्म के आरोप में झूठा मुकदमा लगाया जबकि अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मदन मोहन ने पीड़िता के बयान से मुकरने पर थाना इरादत नगर के इनायतपुर निवासी पति प्रताप सास ममता ससुर कालीचरण और देवर केनल को बरी करने के लिए आदेश करने के लिए भी कहा गया है
पीड़िता से ससुराल वालो की मांग
वादिनी ने थाने डोकी में अपनी तहरीर दी थी और वादिनी की शादी 19 जून 2020 को प्रताप s/o कालीचरण निवासी इनायतपुर थाना इरादत नगर के साथ हुई थी पीड़िता ने अपने पति व ससुरालीजनों पर अत्याचार दहेज में कार की मांग बताते हुए उत्पीडन करने लगे तहरीर में 17 नवंबर 2021 को रात करीब 11:00 बजे देवर केतन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए और पीड़िता का विरोध करने पर पति और ससुराल जनों ने जान से मारने की धमकी दी और पुलिस ने देवर के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था पीड़िता ने पुलिस वह कोर्ट के समक्ष आरोपियों के विरुद्ध बयान दिए थे और अंत में पीड़िता अदालत में अपने बयानों से मुकर गई इसकी वजह से अदालत ने पीड़िता के विरुद्ध विधिक कारवाही करने के लिए भी कहा है