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रेप के बाद 13 साल की किशोरी प्रेग्नेंट, हाईकोर्ट ने 14 सप्ताह के भ्रूण को दी abortion की अनुमति राजस्थान हाईकोर्ट

28-May-2024 || By EDITOR

राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 साल की किशोरी के गर्भपात की अनुमति दी, 14 सप्ताह के भ्रूण को किया जाएगा समाप्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता 13 वर्षीय किशोरी को गर्भपात की मंजूरी दी, 14 सप्ताह का भ्रूण हटाया जाएगा

रेप के बाद 13 साल की किशोरी प्रेग्नेंट, राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की दी अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय रेप पीड़िता के 14 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी

रेप पीड़िता 13 वर्षीय किशोरी को गर्भपात की इजाजत, राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 सप्ताह के भ्रूण के लिए दी अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 साल की रेप पीड़िता किशोरी के 14 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए राहतभरा है, जो इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे थे। हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच और विशेषज्ञों की सलाह के बाद यह निर्णय लिया।

 इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किशोरी के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। चिकित्सकों की रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भ को जारी रखना किशोरी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है।

 किशोरी के परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस नाजुक हालत में गर्भपात की अनुमति दी जाए ताकि पीड़िता को और अधिक पीड़ा से बचाया जा सके। कोर्ट ने उनकी याचिका पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया और त्वरित निर्णय लिया।

 राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला अन्य पीड़िताओं के लिए भी एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है, जहां न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए तेजी से निर्णय लिया। इस मामले ने समाज में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा दिया है।


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