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सुनीता केजरीवाल का वीडियो पोस्ट करना दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश भारी

16-Jun-2024 || By EDITOR

सुनीता केजरीवाल का वीडियो पोस्ट करना दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश भारी

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ़्तार करके कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया था केजरीवाल की पत्नी दो कदम आगे बढ़कर सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान मामले की सुनवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आरोप  में सुनीता केजरीवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की बहुत तेजी से मांग की गई

 सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी

दरअसल यह जानना भी जरूरी है कि यह वीडियो तब  का है जब अरविंद केजरीवाल को ED  ने गिरफ़्तार किया था और केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया था उसके बाद कोर्ट के सामने केजरीवाल ने अपना पक्ष खुद रखा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका  का सुनीता केजरीवाल के साथ सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता के साथ सभी पक्षों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो डिलीट करने को कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास यह वीडियो है उनके अकाउंट से रिपोस्ट  की है इन्हें सभी को डिलीट किया जाए जस्टिस नीना  बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की पीठ में दिल्ली हाईकोर्ट में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया है याचिका में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और यूट्यूब, एक्स, मेटा, सोशल मीडिया सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किया है

 दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डाली गई आदि समान को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाए आबकारी मामले में 28 मार्च को ट्रायल के दौरान केजरीवाल ने कोर्ट से गुजारिश की व्यक्तिगत रूप से संबोधि करने की मांग की जो अब वीडियो  रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल गई सुनीता केजरीवाल जाने के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत प्रतिबंधित है


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picture: https://x.com/kejriwalsunita?lang=en

picture: https://www.sci.gov.in/


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