इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता की दो बेटियों और एक नाबालिक बेटे की गिरफ़्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है ! साथ ही कोर्ट ने पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिशनर के मामले की जांच किसी अन्य पुलिस स्टेशन से कराने का आदेश है न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी व न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ला की पीठ ने यह आदेश ऋषिकेश त्रिपाठी की पत्नी व उनकी दो बेटिया, बेटे पर थाना धूमनगंज, प्रयागराज ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकाश चंद्र द्विवेदी व माधुरी द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज फसाया था !
इसे याची ने हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी ! कोर्ट ने बच्चो की गिरफ़्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी ! साथ ही निर्देश दिया की जांच अधिकारी 60 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करेंगे ! इसके लिए वाद सम्बंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे!