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भारतपे धोखाधड़ी मामला: हाईकोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को रद्द किया

13-Nov-2024 || By Editor

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेमेंट ऐप भारतपे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को पहले ही रद्द किया जा चुका है। जस्टिस संजीव नरूला ने सोमवार को यह आदेश तब पारित किया जब कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच ने उसी दिन एफआईआर को रद्द कर दिया है। "हालांकि अभी तक आदेश (एफआईआर को रद्द करने) की प्रति उपलब्ध नहीं है, लेकिन पक्षों के वकील द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा, "इस तथ्य के मद्देनजर कि अंतर्निहित एफआईआर को रद्द कर दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 (आव्रजन ब्यूरो) द्वारा जारी एलओसी, अदालत की राय में, कायम नहीं रहेगी।" धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर में ग्रोवर के खिलाफ जांच के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के कहने पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा एलओसी जारी किया गया था। फिनटेक कंपनी के साथ विवादों के हाल ही में निपटारे के आधार पर ग्रोवर द्वारा एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी मामले की जांच के संबंध में उनके खिलाफ जारी एलओसी को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। "तदनुसार, वर्तमान याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि धोखाधड़ी और जालसाजी मामले की जांच के संबंध में उनके खिलाफ जारी एलओसी को रद्द किया जाए। अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों को अपने रिकॉर्ड में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एलओसी रद्द करने के लिए कहा गया है।" ग्रोवर ने पहले दावा किया था कि उन्हें पहली बार उनके खिलाफ जारी एलओसी के बारे में तब बताया गया था, जब उन्हें 16 नवंबर, 2023 को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जबकि वे अमेरिका की यात्रा करने वाले थे। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें बताया गया कि एलओसी 6 नवंबर, 2023 से चालू है। पिछले साल मई में, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आठ धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी,

जिसमें 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 467 और 468 (जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) शामिल हैं, जो फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद कथित 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए है। अपनी शिकायत में भारतपे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को अवैध भुगतान, आरोपी से जुड़े पास-थ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेन-देन और जीएसटी अधिकारियों को जुर्माना अदा करने, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, माधुरी द्वारा जाली चालान और सबूत नष्ट करने के माध्यम से 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। 2022 में फोरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद माधुरी को नौकरी से निकाल दिया गया था, इससे पहले वह भारतपे में नियंत्रण प्रमुख थीं। इसके बाद ग्रोवर ने मार्च 2022 में फिनटेक फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया।

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